डिप्टी कमांडेंट के 4 पद,10 हजार से ज्यादा आवेदन:अयोग्य कैंडिडेंट्स ने भी फॉर्म भरा, RPSC की चेतावनी- फॉर्म विड्रो करें वरना हो सकती जेल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से गृह रक्षा विभाग में निकाली गई डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती के लिए 10 हजार से भी ज्यादा आवेदन मिले हैं। इन पदों के लिए केवल सेना के कैप्टन स्तर के रिटायर्ड या त्याग-पत्र देने वाले भूतपूर्व अधिकारी अथवा इमरजेंसी व शॉर्ट सर्विस कमीशन से मुक्त ही पात्र थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में अपात्र कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। ऐसे कैंडिडेट्स को 22 जून की रात 12 बजे तक आवेदन विड्रो करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। भर्ती परीक्षाओं में अपात्र कैंडिडेट्स की ओर से फॉर्म भरने को लेकर RPSC सख्त है। कैंडिडेट्स को भ्रमित कर फॉर्म भरवाने वाले ई-मित्र संचालकों को भी आगाह किया गया है। भर्ती के लिए अयोग्य कैंडिडेट्स ने भरे आवेदन
18 मार्च 2025 को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आयोग ने 13 से 28 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन फाॅर्म विड्रो करने का मौका दिया था। इसके बाद भी अपात्र कैंडिडेट्स ने आवेदन विड्रो नहीं किया। अब RPSC ने आवेदन विड्रो का फिर से मौका दिया है, जिसकी 23 जून लास्ट डेट है। विशेष सॉफ्टवेयर और AI तकनीक से आवेदनों की जांच
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया-आयोग की आईटी शाखा की ओर से अलग-अलग भर्तियों के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की रेंडम जांच निरंतर की जा रही है। इसके लिए विभिन्न नवाचारों के साथ विशेष सॉफ्टवेयर और AI तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। भर्तियों में प्राप्त आवेदनों की रैंडम/सैंपल जांच में यह पाया गया कि कई आवेदकों के पास अनिवार्य योग्यता और अनुभव नहीं होने के बाद भी आवेदन किया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स को विड्रो का मौका दिया है। अगर ये कैंडिडेट्स विड्रो नहीं करते है तो आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ब्लॉक
RPSC की ओर से आवेदकों का समय और धन को बचाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी। इस सुविधा के बाद भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स की ओर से आवेदन किया जा रहा है। भर्ती से संबंधित पद के लिए योग्यता नहीं होने पर भी आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट परीक्षा में भी नहीं बैठता। इससे भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी के समय और धन की बर्बादी हो रही थी। इस कारण 19 अप्रैल 2023 को सरकार ने आदेश जारी किया था कि यदि कोई कैंडिडेट राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार की अन्य भर्ती संस्थाओं की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में दो बार उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 14 कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट में जा चुका है आयोग
आयोग की ओर से अक्टूबर 2024 में भी असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज एजुकेशन) परीक्षा-2024 में बिना योग्यता आवेदन करने वाले 14 अभ्यर्थियों के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-संख्या 3, अजमेर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 में परिवाद प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसे करें आवेदन विड्रो यहां करें संपर्क
इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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