12वीं की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाला टीचर सस्पेंड:अकेले मिलने और नंबर कम करने की धमकी देता था, एमपी के डिंडौरी की घटना

मध्यप्रदेश के डिंडौरी में एक टीचर को 12वीं की छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वो लड़कियों को ऑब्जेक्शनल मैसेज भेजता था। कहता था कि अकेले मिलो वरना फेल कर दूंगा। ये घटना डिंडौरी जिले के अमरपुर स्थित सांदीपनी स्कूल की है। वहां के टीचर प्रशांत साहू पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक प्रशांत साहू की नियुक्ति साल 2023 में डिंडौरी जिले में हुई थी। छात्राओं ने सबूत के तौर पर वॉट्सऐप चैट दिखाए
सोमवार, 24 नवंबर को स्कूल की छात्राएं उपसरपंच और एक महिला शिक्षिका के साथ SP वाहिनी सिंह के दफ्तर पहुंचीं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक प्रशांत साहू पर्सनल वॉट्सऐप पर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता है। छात्राओं ने वॉट्सऐप चैट समेत अन्य सबूत भी पेश किए। एक छात्रा को उसने वॉट्सऐप पर ‘आई लव यू’ लिखकर भेजा था। उपसरपंच सेंसी चंदौल ने बताया कि छात्राओं ने यह भी कहा कि बात न मानने पर वह अंग्रेजी और केमिस्ट्री की परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी देता था। छात्रा बोली- अकेले मिलने का दबाव बनाते हैं
पुलिस को दी शिकायत में एक छात्रा ने बताया कि हमारे स्कूल के केमिस्ट्री-अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशांत साहू द्वारा मुझे और मेरी सहपाठियों को लगातार आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। कई बार मना करने के बावजूद वे हमें वॉट्सऐप पर अनुचित बातें लिखते हैं। अकेले मिलने के लिए दबाव बनाते हैं। मोबाइल पर मैसेज भेजकर अनुचित बातें की
छात्रा ने बताया कि मना करने पर शिक्षक द्वारा अंग्रेजी और केमिस्ट्री विषय में कम अंक देने की धमकी दी जाती है। सितंबर में उन्होंने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजकर अनुचित बातें की। समझ में न आने पर मैंने सहेलियों से बात की। पता चला कि दूसरी छात्राओं को भी प्रशांत सर इसी तरह मैसेज भेजते हैं। रात को घर के बाहर मिलने के लिए मजबूर किया
छात्रा के मुताबिक 21 नवंबर की रात को प्रशांत सर ने मेरी एक क्लासमेट को रात 10 बजे घर के बाहर मिलने के लिए मजबूर किया। नहीं आने पर कॉल करने और घर के बाहर हंगामा करने की धमकी दी। इसके अगले दिन हमने इस पूरे मामले की जानकारी स्कूल के एक शिक्षक और प्राचार्य को दी। पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज सिटी कोतवाली पुलिस ने टीचर प्रशांत साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 78, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11, 12 के तहत एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि मामले की जांच जारी है। शिक्षक निलंबित, विकासखंड कार्यालय में अटैच
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने मामला जनजातीय कार्य विभाग को भेजा। इसके बाद सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार जाटव ने तत्काल प्रभाव से प्रशांत साहू को निलंबित कर दिया। विभाग ने स्वतंत्र जांच के लिए एक प्राचार्य को भी नियुक्त किया है। —————————– ये खबर भी पढ़ें… UPSC की तैयारी के लिए घर से भागी लड़की: पिता शादी का दबाव बना रहे थे, एमपी हाईकोर्ट ने IAS ऑफिसर को बनाया मेंटोर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से भोपाल की एक लड़की का IAS बनने का सपना साकार होगा। कोर्ट ने बिहार की एक महिला IAS ऑफिसर को उसका UPSC मेंटोर और गाइड बनाया है, ताकि वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सके। दरअसल, अपने पिता द्वारा जबरन शादी के लिए दबाव डालने पर लड़की घर से भाग गई थी। वो पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और सिविल सेवा परीक्षा देना चाहती थी, जबकि पिता उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। पढ़ें पूरी खबर…

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