फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे नाम के आगे ‘डॉक्टर’:केरल हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेट प्रैक्टिस को मंजूरी दी, बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज
अब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर (Dr)’ लिख सकते हैं। साथ ही, बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन्हें किसी जनरल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन या रेफरल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वी.जी. अरुण की बेंच ने शुक्रवार 23 जनवरी … Read more